आजके इस आर्टिकल में मैआपको “स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि–व्यवसाय पर निर्बंधन | भारतीय संविधान अनुच्छेद 220 | Article 220 of Indian Constitution in Hindi | Article 220 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 220 | Restriction on practice after being a permanent Judge ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 220 | Article 220 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 220 in Hindi ] –
स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि–व्यवसाय पर निर्बंधन—
कोई व्यक्ति , जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा ।
स्पष्टीकरण –-इस अनुच्छेद में, “उच्च न्यायालय”पद के अंतर्गत संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ[56] से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 220
[ Indian Constitution Article 220 in English ] –
“ Restriction on practice after being a permanent Judge ”–
भारतीय संविधान अनुच्छेद 220
भारतीय संविधान
Indian Constitution
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