संविदा किसे कहते है | What is a contract
What is a contract
आज के इस आर्टिकल में मै आपको संविदा किसे कहते है यह बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा , तो चलिए जान लेते हैं की –
संविदा किसे कहते है
भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 (ज) के अनुसार – ” विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार संविदा है .”
कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है यदि उसमे निम्न बातें हों –
१ – वह सक्षम पक्षकारों के मध्य किया गया हो.
२ – उन पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मत्ति हो .
३ – उद्देश्य एवं प्रतिफल विधिपूर्ण हो
४ – वह विधि द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो .
५ – यदि उसका लिखित या रजिस्ट्रीकृत किया जाना विधि द्वारा आवश्यक हो, तो इस प्रकार लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत किया गया हो .
संविदा के निम्न प्रकार बताये गये हैं –
१ – अवैध संविदा -जब किसी संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध होता है तब उसे अवैध संविदा कहते हैं , धारा 23 में बताये गये आधारों पर संविदा अवैध होती है .
२ – शून्यकरणीय संविदा – अधिनियम की धारा 2 (झ) के अनुसार वह संविदा जो की उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किन्तु अन्य के विकल्प पर नहीं तब वह शून्य करणीय संविदा कहलाती है .
३ – शून्य संविदा – धारा 2 (ञ) के अनुसार जो संविदा जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह शून्य हो जाती है या बाद में प्रवर्तनीय नहीं रह जाती .
- राज्यपाल की नियुक्ति
- राष्ट्रपति का निर्वाचन
- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- राज्य में आपातकाल की घोषणा ( Article 356)
- आपात की घोषणा ( Article 352)
- जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में उपबंध ( Article 370)
- अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति
- अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति
- भरण पोषण से संबंधित कानून
- समन क्या होता है
- जमानत किसे कहते हैं
- अगिम जमानत कैसे मिलती है
- सदोष अवरोध क्या है