आज के इस आर्टिकल में मै आपको “निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 60 क्या है | section 60 CrPC in Hindi | Section 60 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 60 | Power, on escape, to pursue and retake ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 60 | Section 60 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 60 in Hindi ] –
निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति–
(1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, छुड़ाया गया है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो।