आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ भारतीय दंड संहिता की धारा 69 क्या है | 69 Ipc in Hindi | IPC Section 69 ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 69 क्या है | 69 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 69 ] हिंदी में –
जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान –
यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्गॄहीत कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो, वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा ।
[ Ipc Sec. 69 ] अंग्रेजी में –
“Termination of imprisonment on payment of proportional part of fine”–
If, before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate.
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