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विधवा पेंशन योजना हरियाणा | Vidhwa Pension Yojana Haryana

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विधवा पेंशन योजना हरियाणा | Vidhwa Pension Yojana Haryana

Vidhwa Pension Yojana Haryana

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना हरियाणा शुरू की गई है| हरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|

इस योजना द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को 1800 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान करवाई जाएगी| हरियाणा विधवा पेंशन योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू की गई है|

इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करवाना है| इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Haryana Vidhwa Pension Yojana) शुरू की जा रही है|

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ

१ – हरियाणा की बेसहारा और विधवा महिलाओं (महिला जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है) के लिए सहायता का लाभ |

२ – सरकार विधवा को 1800 रुपये प्रति माह पेंशन देगी।

३ – विधवा पेंशन योजना की सहायता से महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा |

४ – अब वह पति की मृत्यु के बाद भी अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सकेंगी|

हरियाणा में विधवा पेंशन योजना [Haryana Vidhwa Pension Yojana] के लिए पात्रता

१ – आवेदक हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।

२ – सभी आवेदक को पति, माता-पिता और बेटे के बिना विधवा महिला होनी चाहिए।

३ – महिलाएं 18 वर्ष की आयु और उससे ऊपर की होनी चाहिए।

४ – आवेदक की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के नीचे होनी चाहिए।

५ – आवेदक शारीरिक / मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित होना चाहिए।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Haryana Vidhwa Pension Yojana) के लिए दस्तावेज

१ – आधार कार्ड

२ – निवास प्रमाण पत्र

३ – आय प्रमाण पत्र

४ – पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

५ – बीपीएल कार्ड अगर कोई हो

६ – पासपोर्ट आकार तस्वीरें

७ – बैंक खाता विवरण

हरियाणा में विधवा पेंशन योजना (Haryana Vidhwa Pension Yojana) के लिए आवेदन 

STEP 1 – सबसे पहले आवेदन कर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा | http://socialjusticehry.gov.in/

STEP 2 – अब आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमे आपको –

१ – सबसे पहले फॉर्म पर क्लिक करना है 

२ – उसके बाद इस लिन्क पर क्लिक कर फॉर्म को डाउनलोड करना है 

Vidhwa Pension Yojana Haryana

STEP 3 – विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म हरियाणा में जो भी जानकारी मांगी गयी है उसे भरकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा में आवेदन को जमा करें .

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