आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 98 क्या है | section 98 CrPC in Hindi | Section 98 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 98 | Power to compel restoration of abducted females ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 98 | Section 98 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 98 in Hindi ] –
अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति—
किसी स्त्री या अठारह वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधिविरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या बह् बालिका उसके पति, माता-पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को, जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है, तुरंत वापस कर दी जाए और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, जैसा आवश्यक हो, करा सकता है।