आज के इस आर्टिकल में मै आपको “वारंट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 क्या है | section 73 CrPC in Hindi | Section 73 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 73 | Warrant may be directed any person ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 | Section 73 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 73 in Hindi ] –
वारंट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे—
(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्धदोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट कर सकता है।
(2) ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है, उसके भारसाधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा।
(3) जब वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है. गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो, यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो, उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा।