आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 69 क्या है | section 69 CrPC in Hindi | Section 69 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 69 | Service of summons on witness by post ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 69 | Section 69 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 69 in Hindi ] –
साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील–
(1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ निदेश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारवार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।
(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई है।