आज के इस आर्टिकल में मै आपको “स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 67 क्या है | section 67 CrPC in Hindi | Section 67 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 67 | Service of summons outside local limits ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 67 | Section 67 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 67 in Hindi ] –
स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील-
जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है।
धारा 67 CrPC
[ CrPC Sec. 67 in English ] –
“ Service of summons outside local limits ”–
When a Court desires that a summons issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a Magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides, or is, to be there served.