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धारा 58 CrPC | Section 58 CrPC in Hindi | CrPC Section 58

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 क्या है | section 58 CrPC in Hindi | Section 58 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 58 | Police to report apprehensions के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 |  Section 58 in The Code Of Criminal Procedure

[ CrPC Sec. 58 in Hindi ] –

पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना-

पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, या उसके ऐसा निदेश देने पर, उपखंड मजिस्ट्रेट को, अपने-अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं।

धारा 58 CrPC

[ CrPC Sec. 58 in English ] –

“ Police to report apprehensions ”–

Officers in charge of police stations shall report to the District Magistrate, or, if he so directs, to the Sub- divisional Magistrate, the cases of all persons arrested without warrant, within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise.

धारा 58 CrPC

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