आज के इस आर्टिकल में मै आपको “कुछ मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 क्या है | section 435 CrPC in Hindi | Section 435 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 435 | State Government to act after consultation with Central Government in certain cases ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 | Section 435 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 435 in Hindi ] –
कुछ मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना—
(1) किसी दंडादेश का परिहार करने या उसके लघुकरण के बारे में धारा 432 और 433 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का राज्य सरकार द्वारा प्रयोग उस दशा में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किए बिना नहीं किया जाएगा जब दंडादेश किसी ऐसे अपराध के लिए है
(क) जिसका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा या इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है, अथवा
(ख) जिसमें केन्द्रीय सरकार की किसी संपत्ति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान अन्तर्ग्रस्त है, अथवा
(ग) जो केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा तब किया गया है जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था।
(2) जिस व्यक्ति को ऐसे अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिनमें से कुछ उन विषयों से संबंधित हैं जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे पृथक-पृथक अवधि के कारावास का, जो साथ-साथ भोगी जानी है, दंडादेश दिया गया है, उसके संबंध में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश प्रभावी तभी होगा जब ऐसे विषयों के बारे में जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में ऐसे दंडादेशों के, यथास्थिति, परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया गया है।