आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अभियुक्त द्वारा भोगी गई विरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 क्या है | section 428 CrPC in Hindi | Section 428 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 428 | Period of detention undergone by the accused to be set off against the sentence or imprisonment” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 | Section 428 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 428 in Hindi ] –
अभियुक्त द्वारा भोगी गई विरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना—
जहां अभियुक्त व्यक्ति दोषसिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ‘[जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के लिए कारावास नहीं है। वहां उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पहले उसके द्वारा भोगे गए, यदि कोई हो, निरोध की अवधि का, ऐसी दोषसिद्धि पर उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और ऐसी दोषसिद्धि पर उस व्यक्ति का कारावास में जाने का दायित्व उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के शेष भाग तक, यदि कोई हो, निर्बन्धित किया जाएगा।
[“परन्तु धारा 433क में निर्दिष्ट मामलों में निरोध की ऐसी अवधि का उस धारा में निर्दिष्ट चौदह वर्ष की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा।”]