आज के इस आर्टिकल में मै आपको “सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 409 क्या है | section 409 CrPC in Hindi | Section 409 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 409 | Withdrawal of cases and appeals by Sessions Judges ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 409 | Section 409 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 409 in Hindi ] –
सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना—
(1) सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकता है या कोई मामला या अपील, जिसे उसने उसके ह्वाले किया हो, वापस मंगा सकता है।
(2) अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को, जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है, वापस मंगा सकता है।
(3) जहां सेशन न्यायाधीश कोई मामला या अपील उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वापस मंगाता है या वापस लेता है वहां वह, यथास्थिति, या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचारण कर सकता है या उस अपील को स्वयं सुन सकता है या उसे विचारण या सुनवाई के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकता है।