आज के इस आर्टिकल में मै आपको “जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 क्या है | section 372 CrPC in Hindi | Section 372 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 372 | No appeal to lie, unless otherwise provided ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 | Section 372 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 372 in Hindi ] –
जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना-
दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय न होगी: परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले या कम अपराध के लिए दोषसिद्ध करने वाले या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपील होती है।]
धारा 372 CrPC
[ CrPC Sec. 372 in English ] –
“No appeal to lie, unless otherwise provided ”–
No appeal shall lie from any judgment or order of a Criminal Court except as provided for by this Code or any other law for the time being in force.