आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 348 क्या है | section 348 CrPC in Hindi | Section 348 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 348 | Discharge of offender on submission of apology” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 348 | Section 348 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 348 in Hindi ] –
माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन-
जब किसी न्यायालय ने किसी अपराधी को कोई बात, जिसे करने की उससे विधिपूर्वक अपेक्षा की गई थी, करने से इनकार करने या उसे न करने के लिए या साशय कोई अपमान करने या विघ्न डालने के लिए धारा 345 के अधीन दंडित किए जाने के लिए न्यायनिर्णीत किया है या धारा 346 के अधीन विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा है, तब वह न्यायालय अपने आदेश या अपेक्षा के उसके द्वारा मान लिए जाने पर या उसके द्वारा ऐसे माफी मांगे जाने पर, जिससे न्यायालय का समाधान हो जाए, स्वविवेकानुसार अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है या दंड का परिहार कर सकता है।