आज के इस आर्टिकल में मै आपको “प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण | भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 3 क्या है | Section 3 Indian Contract act in Hindi | Section 3 of Indian Contract act | धारा 3 भारतीय संविदा अधिनियम | Communication, acceptance and revocation of proposals” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 3 | Section 3 of Indian Contract act
[ Indian Contract act Sec. 3 in Hindi ] –
प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण —
प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण क्रमश: प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोप से हुआ समझा जाता है, जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्थापना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंहरण को संसूचित करने का आशय रखता हो, या जो उसे संसूचित करने का प्रयास रखता हो।