आज के इस आर्टिकल में मै आपको “कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 क्या है | section 294 CrPC in Hindi | Section 294 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 294 | No formal proof of certain documents” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 | Section 294 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 294 in Hindi ] –
कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना–
(1) जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज फाइल की गई है वहाँ ऐसी प्रत्येक दस्तावेज की विशिष्टियां एक सूची में सम्मिलित की जाएंगी और, यथास्थिति, अभियोजन या अभियुक्त अथवा अभियोजन या अभियुक्त के प्लीडर से, यदि कोई हों, ऐसी प्रत्येक दस्तावेज का असली होना स्वीकार या इनकार करने की अपेक्षा की जाएगी।
(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्ररूप में होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।
(3) जहां किसी दस्तावेज का असली होना विवादग्रस्त नहीं है वहाँ ऐसी दस्तावेज उस व्यक्ति के जिसके द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, हस्ताक्षर के सबूत के बिना इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पड़ी जा सकेगी:
परन्तु न्यायालय, स्वविवेकानुसार, यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे हस्ताक्षर साबित किए जाएं।