आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 279 क्या है | section 279 CrPC in Hindi | Section 279 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 279 |Interpretation of evidence to accused or his pleader” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 279 | Section 279 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 279 in Hindi ] –
अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना—
(1) जब कभी कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाए जिसे अभियुक्त नहीं समझता है और वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित है तब खुले न्यायालय में उसे उस भाषा में उसका भाषान्तर सुनाया जाएगा जिसे वह समझता है।
(2) यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर हो और साक्ष्य न्यायालय की भाषा से भिन्न और प्लीडर द्वारा न समझी जाने वाली भाषा में दिया जाता है तो उसका भाषान्तर ऐसे प्लीडर को न्यायालय की भाषा में सुनाया जाएगा।
(3) जब दस्तावेजें यथा रीति सबूत के प्रयोजन के लिए पेश की जाती हैं तब यह न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वह उनमें से उतने का भाषान्तर सुनाए जितना आवश्यक प्रतीत हो।