आज के इस आर्टिकल में मै आपको “समन-मामलों को वारण्ट-मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 क्या है | section 259 CrPC in Hindi | Section 259 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 259 | Power of Court to convert summons-cases into warrant cases ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 | Section 259 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 259 in Hindi ] –
समन-मामलों को वारण्ट-मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति–
जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समनमामले के विचारण के दौरान जो छह मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारण्ट-मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारण्ट-मामलों के विचारण के लिए इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है।