आज के इस आर्टिकल में मै आपको “परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 क्या है | section 256 CrPC in Hindi | Section 256 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 256 | Non- appearance or death of complainant ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 | Section 256 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 256 in Hindi ] –
परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु-
(1) यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्वर्ती किसी दिन, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है. परिवादी हाजिर नहीं होता है तो, मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे :
(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहाँ तक हो सके, उन मामलों को भी लागू होंगे, जहां परिवादी के हाजिर न होने का कारण उसकी मृत्यु है।