आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 क्या है | section 245 CrPC in Hindi | Section 245 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 245 | When accused shall be discharged ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 | Section 245 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 245 in Hindi ] –
अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा–
(1) यदि धारा 244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो अखंडित रहने पर उसकी दोषसिद्धि के लिए समुचित आधार हो तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा।
(2) इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार करता है कि आरोप निराधार है।