आज के इस आर्टिकल में मै आपको “उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना, अनुयोज्य न हों | परिसीमा अधिनियम की धारा 23 क्या है | Section 23 limitation act in Hindi | Section 23 of limitation act | धारा 23 परिसीमा अधिनियम | Suits for compensation for acts not actionable without special damage” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
परिसीमा अधिनियम की धारा 23 | Section 23 of limitation act
[ limitation act Sec. 23 in Hindi ] –
उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना, अनुयोज्य न हों-
उस कार्य के लिए, जिसमें कोई वादहेतुक तब तक उद्भूत नहीं होता जब तक उससे कोई विनिर्दिष्ट क्षति वस्तुतः नहीं होती, प्रतिकर के बाद की दशा में परिसीमा काल उस समय से संगणित किया जाएगा जब वह क्षति हो जाए।
धारा 23 limitation act
[ limitation act Sec. 23 in English ] –
“Suits for compensation for acts not actionable without special damage”–
In the case of a suit for compensation for an act which does not give rise to a cause of action unless some specific injury actually results therefrom, the period of limitation shall be computed from the time when the injury results.
धारा 23 limitation act
Limitation act Pdf download in hindi