आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अधिनियम का प्रभावी क्रियान्च्यन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम की धारा 21 क्या है | Section 21 SC ST Act in hindi | Section 21 of SC ST Act | धारा 21 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम | Duty of Government to ensure effective implementation of the Act ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 21 | Section 21 of SC ST Act
[ SC ST Act Sec. 21 in Hindi ] –
अधिनियम का प्रभावी क्रियान्च्यन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य-
(1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों।
(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेगा :
(i) ऐसे व्यक्तियों को जिन पर अत्याचार हुआ है न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था;
(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों जिनके अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति भी हैं, यात्रा और भरण-पोषण के व्यय की व्यवस्थाः
(iii) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था;
(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ कले या उनका पर्यवेक्षण कले के लिए
(v) ऐसे समुचित स्तरों पर जो राज्य सरकार ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन के लिए उस सरकार की सहायता कले के लिए ठीक समझे, समितियों की स्थापना करला;
(vi) इस अधिनियम के उपबंधों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यकरण का समय-समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था;
संभावना है और ऐसे उपाय कला जिसने ऐले सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सहकायें द्वारा किए गए उपायों में समन्वय कले के लिए यावश्यक हो।
(4) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष, संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धाय के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी।
धारा 21 SC ST Act
[ SC ST Act Sec. 21 in English ] –
“ Duty of Government to ensure effective implementation of the Act ”–
धारा 21 SC ST Act