आज के इस आर्टिकल में मै आपको “बाटों और मापों का निरीक्षण | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 क्या है | section 153 CrPC in Hindi | Section 153 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 153 | Inspection of weights and measures ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 | Section 153 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 153 in Hindi ] –
बाटों और मापों का निरीक्षण–
(1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में, जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बाट, माप या तोलने के उपकरण हैं जो खोटे हैं, वहां प्रयुक्त या रखे हुए किन्हीं बाटों या मापों या तोलने के उपकरणों के निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है।
(2) यदि वह उस स्थान में कोई ऐसे बाट, माप या तोलने के उपकरण पाता है जो खोटे हैं तो वह उन्हें अभिगृहीत कर सकता है और ऐसे अभिग्रहण की इत्तिला अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल देगा।