आज के इस आर्टिकल में मै आपको “संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 क्या है | section 151 CrPC in Hindi | Section 151 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 151 | Arrest to prevent the commission of cognizable offences ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 | Section 151 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 151 in Hindi ] –
संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी–
(1) कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।
(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है।