आज के इस आर्टिकल में मै आपको “स्थानीय जांच | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 148 क्या है | section 148 CrPC in Hindi | Section 148 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 148 | Local inquiry ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 148 | Section 148 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 148 in Hindi ] –
स्थानीय जांच-
(1) जब कभी धारा 145 या धारा 146 या धारा 147 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो और घोषित कर सकता है कि जांच का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा।
(2) ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।
(3) जब धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा कोई बचें किए गए हैं तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार द्वारा और पूरे के पूरे दिए जाएंगे अथवा भाग या अनुपात में ; और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और प्लीडरों की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते है, जिन्हें न्यायालय उचित समझे।