आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 138 क्या है | section 138 CrPC in Hindi | Section 138 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 138 | Procedure where he appears to show cause ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 138 | Section 138 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 138 in Hindi ] –
जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया–
(1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है. हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले मे लिया जाता है।
(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है तो वह आदेश, यथास्थिति, परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के सहित अंतिम कर दिया जाएगा।
(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।