आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहां कि अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो | परिसीमा अधिनियम की धारा 13 क्या है | Section 13 limitation act in Hindi | Section 13 of limitation act | धारा 13 परिसीमा अधिनियम | Exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied for ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
परिसीमा अधिनियम की धारा 13 | Section 13 of limitation act
[ limitation act Sec. 13 in Hindi ] –
उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहां कि अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो-
जहां कि अकिंचन के रूप में वाद या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो और वह प्रतिक्षेपित हो गया हो वहाँ उस वाद अथवा अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक इस इजाजत के लिए अपना आवेदन सद्भावपूर्वक अभियोजित करता रहा हो, तथा ऐसे वाद या अपील के लिए विहित न्यायालय फीस दे दी जाने पर न्यायालय उस वाद या अपील को वही बल और प्रभाव रखने वाली मानकार बरतेगा मानो न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई हो।
धारा 13 limitation act
[ limitation act Sec. 13 in English ] –
“ Exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied for ”–
धारा 13 limitation act
Limitation act Pdf download in hindi
![]() |
![]() |