आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ सम्मति की परिभाषा | भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 क्या है | Section 13 Indian Contract act in Hindi | Section 13 of Indian Contract act | धारा 13 भारतीय संविदा अधिनियम | Consent defined” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 | Section 13 of Indian Contract act
[ Indian Contract act Sec. 13 in Hindi ] –
“सम्मति की परिभाषा”-
दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जब कि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं।
धारा 13 Indian Contract act
[ Indian Contract act Sec. 13 in English ] –
“ Consent defined”–
Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense.