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धारा 103 CrPC | Section 103 CrPC in Hindi | CrPC Section 103

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 103 क्या है | section 103 CrPC in Hindi | Section 103 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 103 | Magistrate may direct search in his presenceके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 103 |  Section 103 in The Code Of Criminal Procedure

[ CrPC Sec. 103 in Hindi ] –

मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है –

कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है।

धारा 103 CrPC

[ CrPC Sec. 103 in English ] –

“ Magistrate may direct search in his presence ”–

Any Magistrate may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search warrant.

धारा 103 CrPC

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