राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया | Impeachment process
Impeachment process
आज के इस आर्टिकल में मै आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा , तो चलिए जान लेते हैं की –
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है ?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार –
(१) जब कभी संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो , तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा .
(२) ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक की –
क- ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है , जो कम से कम , चौदह दिन की ऐसी लिखित सुचना दिए जाने के पश्चात् प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है ; और
ख- उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है .
(३) – जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा .
(४) यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है , आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किये जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा .
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