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आपराधिक अतिचार किसे कहते हैं | Criminal trespass Ipc 441

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आपराधिक अतिचार किसे कहते हैं | Criminal trespass Ipc 441

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आपराधिक अतिचार

धारा 441 के अनुसार – यदि कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है; भयभीत, अपमानित या परेशान करे,

अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहां विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तद्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को भयभीत, अपमानित या परेशान करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, उसे आपराधिक अतिचार करना कहा जाता है।

गृह अतिचार

धारा 442 के अनुसार – जो कोई किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में, जो मानव-निवास के रूप में उपयोग में आता है, या किसी निर्माण में, जो उपासना-स्थान के रूप में, या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रह कर, आपराधिक अतिचार करता है, वह गॄह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण–आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गॄह-अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है ।

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प्रच्छन्न गृह अतिचार

धारा 443 के अनुसार – जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् गॄह-अतिचार करता है कि ऐसे गॄह-अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में से, जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न गॄह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।

रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार

धारा 444 के अनुसार – जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गॄह-अतिचार करता है, वह रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।

आपराधिक अतिचार के लिए दंड

धारा 447 के अनुसार – जो भी कोई आपराधिक अतिचार करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

गॄह-अतिचार के लिए दंड

धारा 448 के अनुसार – जो कोई गॄह-अतिचार करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

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