आजके इस आर्टिकल में मैआपको “निरसित | भारतीय संविधान अनुच्छेद 359a | Article 359a of Indian Constitution in Hindi | Article 359a in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359a | ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 359a | Article 359a of Indian Constitution in Hindi
[ Article 359a in Hindi ] –
इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना–
संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 3 द्वारा (6-1-1990 से) निरसित
भारतीय संविधान अनुच्छेद 359a
[ Indian Constitution Article 359a in English ] –
“ ”–
संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 3 द्वारा (6-1-1990 से) निरसित
भारतीय संविधान अनुच्छेद 359a
भारतीय संविधान
Indian Constitution