आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” निरसित | भारतीय संविधान अनुच्छेद 278 | Article 278 of Indian Constitution in Hindi | Article 278 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 278 | Savings” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 278 | Article 278 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 278 in Hindi ] –
कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार —
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 278
[ Indian Constitution Article 278 in English ] –
“ ”–
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 278
भारतीय संविधान
Indian Constitution
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