आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” निरसित | भारतीय संविधान अनुच्छेद 257a | Article 257a of Indian Constitution in Hindi | Article 257a in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257a | Control of the Union over States in certain cases” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 257a | Article 257a of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 257a in Hindi ] –
संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता —
संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 33 द्वारा (20-6-1979 से) निरसित ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 257a
[ Indian Constitution Article 257a in English ] –
“ ”–
संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 33 द्वारा (20-6-1979 से) निरसित ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 257a
भारतीय संविधान
Indian Constitution
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