आजके इस आर्टिकल में मैआपको “जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति | भारतीय संविधान अनुच्छेद 233 | Article 233 of Indian Constitution in Hindi | Article 233 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 | Appointment of district judges ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 233 | Article 233 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 233 in Hindi ] –
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति —
(1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति यों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थाफना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा ।
(2) वह व्यक्ति , जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवकक़्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 233
[ Indian Constitution Article 233 in English ] –
“ Appointment of district judges ”–
भारतीय संविधान अनुच्छेद 233
भारतीय संविधान
Indian Constitution
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