आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना | भारतीय संविधान अनुच्छेद 231 | Article 231 of Indian Constitution in Hindi | Article 231 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 | Establishment of a common High Court for two or more States” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 231 | Article 231 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 231 in Hindi ] –
दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना–
(1) इस अध्याय के पूर्व वर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, विधि द्वारा, दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थाफित कर सकेगी ।
(2) किसी ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में, —
(क) अनुच्छेद 217 में उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन सभी राज्यों के राज्यफालों के प्रति निर्देश है जिनके संबंध में वह उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है ;
(ख) अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्रारूपों या सारणियों के संबंध में, अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश है जिसमें वे अधीनस्थ न्यायालय स्थित हैं; और
(ग) अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 229 में राज्य के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस राज्य के प्रति निर्देश है, जिसमें उस उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है :
परंतु यदि ऐसा मुख्य स्थान किसी संघ राज्यक्षेत्र में है तो अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 229 में राज्य के, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, विधान-मंडल और संचित निधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे व्रमश: राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग, संसद् और भारत की संचित निधि के प्रति निर्देश हैं ।]
भारतीय संविधान अनुच्छेद 231
[ Indian Constitution Article 231 in English ] –
“Establishment of a common High Court for two or more States ”–
(2) In relation to any such High Court,
भारतीय संविधान अनुच्छेद 231
भारतीय संविधान
Indian Constitution