आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति | भारतीय संविधान अनुच्छेद 227 | Article 227 of Indian Constitution in Hindi | Article 227 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 | Power of superintendence over all courts by the High Court” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 227 | Article 227 of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 227 in Hindi ] –
सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति–
(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा ।]
(2) पूर्वगामी उपबंध की व्याफकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उच्च न्यायालय–
(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा ;
(ख) ऐसे न्यायालयों की पद्धति औरकार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्ररूप बना सकेगा, और निकाल सकेगा तथा विहित कर सकेगा ; और
(ग) किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररूप विहित कर सकेगा ।
(3) उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शैरिफ को तथा सभी लिफिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि-एयावसाय करने वाले अटार्नियों, अधिवकक़्ताओं और प्लीडरों को अनुज्ञेय होंगी :
परंतु खंड (2) या खंड (3) के अधीन बनाए गए कोई नियम, विहित किए गए कोई प्ररूप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्समय प्रवॄत्त किसी विधि के उपबंध से असंगत नहीं होगी और इनके लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।
(4) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्चन्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली नहीं समझी जाएगी ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 227
[ Indian Constitution Article 227 in English ] –
“ Power of superintendence over all courts by the High Court ”–
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the High Court may
भारतीय संविधान अनुच्छेद 227
भारतीय संविधान
Indian Constitution