आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए | भारतीय दंड संहिता की धारा 66 क्या है | 66 Ipc in Hindi | IPC Section 66 | Description of imprisonment for non-payment of fine ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए | धारा 66 क्या है | 66 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 66 ] हिंदी में –
जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए–
वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में चूक होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसी किसी भांति का होगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था।
[ Ipc Sec. 66 ] अंग्रेजी में –
“Description of imprisonment for non-payment of fine”–
The imprisonment which the Court imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence.
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