आज के इस आर्टिकल में मै आपको “भारतीय दंड संहिता की धारा 58 क्या है | 58 Ipc in Hindi | IPC Section 58 ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 58 क्या है | 58 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 58 ] हिंदी में –
निर्वासन से दण्डादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं –
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का 26) की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1-1-1956 से) निरसित ।
[ Ipc Sec. 58 ] अंग्रेजी में –
“Offenders sentenced to transportation how dealt with until transported”–
[Rep. by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 1955 (26 of 1955), see. 117and Sch. (w.e.f. 1-1-1956).
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