आज के इस आर्टिकल में मै आपको “दण्ड क्या है | भारतीय दंड संहिता की धारा 53 क्या है | 53 Ipc in Hindi | IPC Section 53 | Punishment ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 53 क्या है | 53 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 53 ] हिंदी में –
दण्ड-
अपराधी इस संहिता के उपबंधों अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय हैं, वे ये हैं—
पहला – मॄत्यु;
दूसरा – आजीवन कारावास;
तीसरा – [1949 के अधिनियम 17 की धारा 2 द्वारा निरस्त ]
चौथा – कारावास, जो दो भांति का है, अर्थात्: –
छँटवा – आर्थिक दण्ड।
[ Ipc Sec. 53 ] अंग्रेजी में –
“ Punishment”–
The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are—
First.— Death;
Secondly.—Imprisonment for life;
Third – [***]
Fourthly. —Imprisonment, which is of two descriptions, namely:—
(1) Rigorous, that is, with hard labour;
(2) Simple;
Fifthly. —Forfeiture of property;
Sixthly. —Fine.
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