आज के इस आर्टिकल में मै आपको “विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना | भारतीय दंड संहिता की धारा 496 क्या है | 496 Ipc in Hindi | IPC Section 496 | Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 496 क्या है | 496 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 496 ] हिंदी में –
विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना-
जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तवारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
496 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 496 ] अंग्रेजी में –
“ Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage ”–
Whoever, dishonestly or with a fraudulent intention, goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
496 Ipc in Hindi
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