आज के इस आर्टिकल में मै आपको “किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड | भारतीय दंड संहिता की धारा 488 क्या है | 488 Ipc in Hindi | IPC Section 488 | Punishment for making use of any such false mark ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 488 क्या है | 488 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 488 ] हिंदी में –
किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड–
कोई अन्तिम पूर्वगामी धारा द्वारा प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उस धारा के विरुद्ध अपराध किया हो ।
488 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 488 ] अंग्रेजी में –
“Punishment for making use of any such false mark ”–
Whoever makes use of any such false mark in any manner prohibited by the last foregoing section shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished as if he had committed an offence against that section.
488 Ipc in Hindi
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