आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ सम्पत्ति-चिह्न | भारतीय दंड संहिता की धारा 479 क्या है | 479 Ipc in Hindi | IPC Section 479 | Property mark ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 479 क्या है | 479 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 479 ] हिंदी में –
सम्पत्ति-चिह्न-
वह चिह्न जो यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि जंगम संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, सम्पत्ति चिहन कहा जाता है ।
479 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 479 ] अंग्रेजी में –
“ Property mark ”–
A mark used for denoting that movable property belongs to a particular person is called a property mark.
479 Ipc in Hindi
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