आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ कूटरचित “[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] का असली के रूप में उपयोग में लाना | भारतीय दंड संहिता की धारा 471 क्या है | 471 Ipc in Hindi | IPC Section 471 | Using as genuine a forged 1[document or electronic record] ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 471 क्या है | 471 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 471 ] हिंदी में –
कूटरचित “[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] का असली के रूप में उपयोग में लाना-
जो कोई किसी ऐसी “[टस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] को, जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित “[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसी “[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] की कूटरचना की हो ।
471 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 471 ] अंग्रेजी में –
“ Using as genuine a forged document or electronic record ”–
Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any 1[document or electronic record] which he knows or has reason to believe to be a forged 1[document or electronic record], shall be punished in the same manner as if he had forged such 1[document or electronic record].
471 Ipc in Hindi
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