आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख | भारतीय दंड संहिता की धारा 470 क्या है | 470 Ipc in Hindi | IPC Section 470 | Forged document or electronic record ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 470 क्या है | 470 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 470 ] हिंदी में –
कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख–
वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख जो पूर्णतः या भागतः कूटरचना द्वारा रची गई है, “कूटरचित “दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख ” कहलाती है ।
470 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 470 ] अंग्रेजी में –
“ Forged document or electronic record ”–
A false 1[document or electronic record] made wholly or in part by forgery is designated “a forged 1[document or electronic record]”.
470 Ipc in Hindi
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