आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना | भारतीय दंड संहिता की धारा 469 क्या है | 469 Ipc in Hindi | IPC Section 469 | Forgery for purpose of harming reputation ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 469 क्या है | 469 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 469 ] हिंदी में –
ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना–
जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए. वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
469 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 469 ] अंग्रेजी में –
“ Forgery for purpose of harming reputation ”–
Whoever commits forgery, intending that the document or electronic record forged shall harm the reputation of any party, or knowing that it is likely to be used for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
469 Ipc in Hindi
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