आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ छल के प्रयोजन से कूटरचना | भारतीय दंड संहिता की धारा 468 क्या है | 468 Ipc in Hindi | IPC Section 468 | Forgery for purpose of cheating ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 468 क्या है | 468 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 468 ] हिंदी में –
छल के प्रयोजन से कूटरचना–
जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि [वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है.] छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा |
468 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 468 ] अंग्रेजी में –
“ Forgery for purpose of cheating ”–
Whoever commits forgery, intending that the 1[document or electronic record forged] shall be used for the purpose of cheating, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
468 Ipc in Hindi
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