आज के इस आर्टिकल में मै आपको “रिष्टि के लिए दण्ड | भारतीय दंड संहिता की धारा 426 क्या है | 426 Ipc in Hindi | IPC Section 426 | Punishment for mischief ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 426 क्या है | 426 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 426 ] हिंदी में –
रिष्टि के लिए दण्ड-
जो कोई रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
426 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 426 ] अंग्रेजी में –
“ Punishment for mischief ”–
Whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.
426 Ipc in Hindi
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