आज के इस आर्टिकल में मै आपको “प्रतिरूपण दारा छल | भारतीय दंड संहिता की धारा 416 क्या है | 416 Ipc in Hindi | IPC Section 416 | Cheating by personation ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 416 क्या है | 416 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 416 ] हिंदी में –
प्रतिरूपण दारा छल–
कोई व्यक्ति “प्रतिरूपण द्वारा छल करता हैं, यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है |
स्पष्टीकरण–यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है. वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक |
दृष्टांत
(क) क उसी नाम का अमुक धनवान बैंकार है इस अपदेश द्वारा छल करता है | क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है |
(ख) ख, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, होने का अपदेश करने द्वारा क छल करता है | क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है ।
416 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 416 ] अंग्रेजी में –
“ Cheating by personation ”–
A person is said to “cheat by personation” if he cheats by pretending to be some other person, or by knowingly substituting one person for another, or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is.
Explanation.—The offence is committed whether the individual personated is a real or imaginary person.
Illustration
416 Ipc in Hindi
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